हरदोई : कोरोना संक्रमण थम रहा है, रोजाना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। शनिवार को आई तीन सूचियों में 59 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 13 हजार के करीब पहुंच गई है।
शनिवार को आई पहली सूची में 45 लोग संक्रमित निकले। इनमें एक नवजात, शहर, माधौगंज, बावन, शाहाबाद, सुरसा, मल्लावां, टड़ियावां, टोडरपुर, पिहानी, कोथावां और बिलग्राम में संक्रमित हैं। दूसरी सूची में एक कछौना सीएचसी में स्वास्थ्य कर्मी, शहर में सात और सुरसा में संक्रमित है। वहीं तीसरी सूची में संडीला, हरपालपुर और बावन में पांच संक्रमित हैं।
शिक्षक की कोरोना संक्रमण से मौत- हरदोई : कोरोना संक्रमण तो कम हुआ है, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण से एक शिक्षक की मौत हो गई।
ग्राम पंचायत दौलतयारपुर निवासी हुकुमचंद सुरसा के पहुंतेरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक थे। स्वजन ने बताया कि वह 20 दिनों से बीमार चल रहे थे। नौ मई को वह कोरोना पॉजिटिव निकले। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। शुक्रवार की देर रात उनका निधन हो गया। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश कुमार, सुभाष चंद्र, मनोज कुमार, यतींद्र भदौरिया, राजीव कुमार, दिलीप, अजय कुमार, आरिफ, रविशंकर आदि ने शोक संवेदना व्यक्त की।
खाद-बीज की दुकानें भी 11 बजे तक खुलेंगी
- हरदोई : कोविड-19 की दूसरी वेब से बचाव के लिए प्रभावी लॉकडाउन में खेती-किसानी में प्रयोग होने वाली सामग्री आदि की दुकानें भी प्रतिदिन सुबह सात से 11 बजे तक खुलेंगी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने शनिवार को बताया कि खाद एवं बीज से संबंधित विक्रय केंद्रों को संचालित किए जाने की छूट दी गई है, लेकिन दुकानदारों को कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइन का पालन कराना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी में मेडिकल स्टोर्स, किराना की दुकानों के साथ दूध, ब्रेड आदि की दुकानों को अभी तक सुबह सात से 11 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई थी, शासन ने किसानों के उपयोग में आने वाली आवश्यक सेवाओं और सामान्य कृषि आदि कार्य की आपूर्ति सुचारु रूप से सुनिश्चित कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
बताया कि जिले में खाद एवं बीज के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वह लॉकडाउन अवधि में सुबह सात से 11 बजे तक प्रतिष्ठान एवं विक्रय केंद्र पहले की भांति खोलेंगे। दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं विक्रय केंद्रों पर शारीरिक दूरी, मास्क, दस्ताना एवं सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप कराएंगे।